MP Guest Teacher Recruitment 2026-27: Complete DPI Guidelines & GFMS Portal Schedule | मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक व्यवस्था 2026-27: डीपीआई के नए निर्देश

MP Guest Teacher Recruitment 2026-27:

MP Guest Teacher Recruitment 2026-27 : मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अतिथि शिक्षकों (Guest Teachers) की व्यवस्था को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश ने नए और सख्त दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक/अति. शि./2026-27/652 (दिनांक 30-06-2026) के अनुसार, पूरी प्रक्रिया को एजुकेशन पोर्टल 3.0 (Education Portal 3.0) और GFMS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संपन्न किया जाएगा।

इस विस्तृत ब्लॉग पोस्ट में हम DPI द्वारा जारी किए गए आदेश के हर एक बिंदु, समय-सारणी (Timetable), और नए नियमों का गहराई से विश्लेषण करेंगे ताकि शाला प्रभारियों, संकुल प्राचार्यों और अतिथि शिक्षकों को पूरी प्रक्रिया आसानी से समझ आ सके।

The Directorate of Public Instruction (DPI), Madhya Pradesh, has issued comprehensive new guidelines for the arrangement of Guest Teachers (Atithi Shikshak) in government schools for the academic session 2026-27. According to official letter number /Ati. Shi./2026-27/652, dated 30-06-2026, the entire process will be conducted online via Education Portal 3.0 and the GFMS portal. This blog post provides a complete, bilingual breakdown of the official directives, timelines, and strict new rules introduced for the upcoming academic year.


1. रिक्तियों का प्रमाणीकरण और प्रकार (Verification and Types of Vacancies)

अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने से पहले रिक्तियों (Vacancies) का सही प्रमाणीकरण करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। DPI ने रिक्तियों को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया है:

लॉन्ग टर्म रिक्तियां (Long Term Vacancies)

  • शैक्षणिक सत्र 2025-26 में नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने की स्थिति में विद्यालय में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया गया था।
  • पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की वास्तविक आवश्यकता का सत्यापन विद्यालय के शाला प्रभारी (Shala Prabhari) द्वारा किया जाएगा।
  • शाला प्रभारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह विद्यालय में उपलब्ध कक्षों (Sections) और समयसारणी (Time-table) में कुल कालखण्डों (Periods) की संख्या के आधार पर ही वास्तविक आवश्यकता की प्रविष्टि करें।
  • प्रत्येक नियमित शिक्षक से न्यूनतम 4 कालखण्ड और अधिकतम 6 कालखण्ड अध्यापन कराना अपेक्षित है। इसके परीक्षण के बाद ही आवश्यकता दर्ज की जानी चाहिए, केवल प्रदर्शित पदों का आँख मूँद कर प्रमाणीकरण नहीं करना है।
  • जिन विद्यालयों में पृथक से लैब (Lab) नहीं है या विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है, वहाँ अनावश्यक रूप से अतिथि शिक्षक नहीं रखे जाने चाहिए। वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही पोर्टल पर सत्यापन होगा।

शॉर्ट टर्म रिक्तियां (Short Term Vacancies)

  • यदि कोई नियमित शिक्षक अवकाश (Leave), प्रशिक्षण (Training), या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित है और वास्तविक आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो उसे शॉर्ट टर्म रिक्ति माना जाएगा।
  • ऐसी रिक्तियों को संकुल प्राचार्य (Sankul Principal) द्वारा पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा।
  • इन शॉर्ट टर्म रिक्तियों के सत्यापन (Verification) का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) द्वारा किया जाएगा।

2. अतिथि शिक्षक आमंत्रण की प्रक्रिया और समय-सारणी (Invitation Process and Timeline)

शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों के आधार पर ही होगा। प्रमाणित रिक्तियों के विरुद्ध ही अतिथि शिक्षकों को स्कूलों में उपस्थित कराया जाएगा।

प्रथम चरण: केवल अकादमिक (शैक्षणिक) पदों हेतु (Phase 1: For Academic Posts Only)

जिन विद्यालयों में सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक थे और वर्तमान में पोर्टल पर पद रिक्त हैं, वहाँ शाला प्रभारी द्वारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर रिक्ति अपडेट करने के बाद GFMS पोर्टल पर पद प्रदर्शित होंगे।

महत्वपूर्ण समय-सारणी (Important Timeline):

  • लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन एवं प्रदर्शन (Long Term Vacancy Update & Display): शाला प्रभारी द्वारा यह कार्य 01.07.2026 से 06.07.2026 तक किया जाएगा।
  • शॉर्ट टर्म रिक्ति रिक्वेस्ट (Short Term Vacancy Request): केवल शैक्षणिक पदों के लिए संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर रिक्वेस्ट 01.07.2026 से प्रारम्भ होगी।
  • शॉर्ट टर्म रिक्ति का सत्यापन (Verification of Short Term Vacancy): जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह कार्य 01.07.2026 से प्रारम्भ होगा।
  • विगत सत्र के अतिथि शिक्षकों द्वारा उपस्थिति रिक्वेस्ट (Re-joining Request by Previous Guest Teachers): विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों द्वारा GFMS पोर्टल पर 01.07.2026 से 06.07.2026 तक रिक्वेस्ट दर्ज की जाएगी।
  • मेरिट आधार पर निचले आवेदक की रिक्वेस्ट (Request by Lower Merit Applicant): यदि एक पैनल पर दो या अधिक आवेदक थे और वर्तमान में रिक्ति कम है, और यदि अधिक स्कोर वाले आवेदक ने निर्धारित समय में री-ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट नहीं की है, तो मेरिट में निचले आवेदक को 07.07.2026 से 08.07.2026 तक रिक्वेस्ट करने का अवसर मिलेगा।
  • शाला प्रभारी द्वारा प्रमाणीकरण (Verification by Shala Prabhari): शाला प्रभारी द्वारा उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थिति दर्ज करने की अंतिम तिथि 01.07.2026 से 08.07.2026 तक है।

री-ज्वाइनिंग हेतु महत्वपूर्ण नियम (Important Rules for Re-joining)

  • 90% ई-अटेंडेंस नियम (The 90% E-Attendance Rule): फरवरी से अप्रैल 2026 तक नियमित मानदेय पाने वाले और सत्र में 90% ई-अटेंडेंस वाले अतिथि शिक्षक ही री-ज्वाइनिंग (Re-joining) के लिए रिक्वेस्ट कर सकेंगे। यह नियम सत्र 2025-26 के उन आवेदकों पर लागू होता है जिनकी ई-अटेंडेंस 90% या उससे अधिक रही है।
  • अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक उसी पैनल में रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे जिसका उनके पास स्कोर कार्ड है।
  • यदि पिछले वर्ष 2 या अधिक रिक्तियां थीं और इस वर्ष 1 है, तो अधिक स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी। अन्य अतिथि शिक्षक शाला विकल्प चयन (Choice Filling) प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।
  • विगत सत्र में जहाँ कार्य किया है, उसी विद्यालय में आवेदक को स्वयं के लॉगिन आई.डी. (Login ID) से GFMS पोर्टल 3.0 पर रिक्वेस्ट दर्ज करनी होगी।

3. द्वितीय चरण और शाला विकल्प चयन (Phase 2 & Choice Filling Process)

प्रथम चरण के बाद शेष बची रिक्तियों के लिए आवेदकों के स्कोर कार्ड के मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन (Choice Filling) की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी।

द्वितीय चरण: गैर शैक्षणिक पदों हेतु री-ज्वाइनिंग (Phase 2: Non-Academic Posts Re-joining)

  • लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन (Long term vacancy update): शाला प्रभारी द्वारा 10.07.2026 से 12.07.2026 तक।
  • गैर शैक्षणिक पदों पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट (Request for non-academic posts): आवेदक द्वारा 10.07.2026 से 13.07.2026 तक।
  • निचले आवेदक द्वारा रिक्वेस्ट (Lower merit applicant request if higher drops): 14.07.2026 को।
  • शाला प्रभारी द्वारा प्रमाणीकरण (Acceptance by Shala Prabhari): 10.07.2026 से 14.07.2026 तक।

शाला विकल्प चयन – प्रथम प्रक्रिया (School Choice Filling – Process 1)

  • रिक्तियों का प्रदर्शन (Display of Vacancies): 15.07.2026।
  • शाला विकल्प चयन (Choice Filling by Applicants): 16.07.2026 से 18.07.2026 तक।
  • मेरिट क्रम में शाला आवंटन (School Allotment on Merit): 21.07.2026।
  • आवंटित शाला हेतु उपस्थिति रिक्वेस्ट (Request for attendance at allotted school): 21.07.2026 से 23.07.2026 तक।
  • शाला प्रभारी द्वारा Accept/Reject (Verification & Acceptance): 21.07.2026 से 24.07.2026 तक।

शाला विकल्प चयन – द्वितीय प्रक्रिया (School Choice Filling – Process 2)

यदि इसके बाद भी पद रिक्त रहते हैं, तो शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों पदों के लिए एक और चरण होगा:

  • रिक्तियों का प्रदर्शन (Display of Vacancies): 25.07.2026।
  • शाला विकल्प चयन (Choice Filling): 26.07.2026 से 28.07.2026 तक।
  • मेरिट क्रम में शाला आवंटन (School Allotment): 30.07.2026।
  • उपस्थिति रिक्वेस्ट (Attendance Request): 30.07.2026 से 31.07.2026 तक।
  • शाला प्रभारी द्वारा Accept/Reject (Final Acceptance): 30.07.2026 से 31.07.2026 तक।

4. ‘हमारे शिक्षक’ ऐप और ई-अटेंडेंस (Mandatory E-Attendance via ‘Hamare Shikshak’ App)

सत्र 2026-27 के आदेश का सबसे सख्त नियम ई-अटेंडेंस (E-Attendance) को लेकर है।

  • पूर्णतः ऑनलाइन प्रक्रिया (Strictly Online Process): किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन (Offline) आमंत्रित नहीं किया जाएगा, प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है।
  • प्रतिदिन ई-अटेंडेंस अनिवार्य (Daily E-Attendance Mandatory): अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति प्रतिदिवस ई-गवर्नेस प्लेटफॉर्म के ऐप हमारे शिक्षक” (Hamare Shikshak) के माध्यम से दर्ज की जाएगी।
  • समय का पाबंद (Punctuality): यह उपस्थिति शाला प्रारम्भ होने के निर्धारित समय पर ऑनलाइन दर्ज की जानी अनिवार्य है।
  • मानदेय जनरेशन (Salary Generation Basis): दर्ज की गई ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय (Honorarium/Salary) जनरेट होगा।
  • नो अटेंडेंस, नो पे (No Attendance, No Pay): जो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाएंगे, उन्हें मानदेय की पात्रता नहीं होगी। यदि निर्धारित समय-सीमा में “हमारे शिक्षक” ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की जाती है, तो उस दिवस का मानदेय जनरेट नहीं होगा।

5. दस्तावेज़ सत्यापन एवं सामान्य निर्देश (Document Verification and General Instructions)

लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने शाला प्रभारियों और विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों (BEO) के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए हैं।

  • दस्तावेज़ परीक्षण (Document Verification): आवेदक की विद्यालय में ज्वाइनिंग से पहले शाला प्रभारी द्वारा उस पैनल (विषय) से सम्बंधित सभी योग्यताओं और दस्तावेजों का परीक्षण करना अनिवार्य है।
  • शाला प्रभारी का उत्तरदायित्व (Responsibility of Shala Prabhari): शाला प्रभारी को अतिथि शिक्षक की उपस्थिति पोर्टल पर प्रमाणित करने से पहले स्कोर कार्ड में दर्ज शैक्षणिक, व्यावसायिक और शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी जांचनी होगी। त्रुटिपूर्ण जानकारी मिलने पर रिक्वेस्ट को ‘Reject’ करना होगा और रिजेक्ट करने का कारण अनिवार्य रूप से लिखना होगा। यदि त्रुटिपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर ज्वाइनिंग कराई जाती है, तो इसका पूरा उत्तरदायित्व शाला प्रभारी का होगा।
  • अस्थायी सेवा (Temporary Service): अतिथि शिक्षकों की सेवाएँ पूर्णतः अस्थायी (Temporary) हैं। विद्यालय में नियमित शिक्षक (Regular Teacher) के उपलब्ध होने पर अतिथि शिक्षक की सेवा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
  • समय पर भुगतान (Timely Payment): सभी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (Block Education Officers – BEO) प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अतिथि शिक्षकों के मानदेय का अनिवार्य रूप से भुगतान करेंगे।
  • अभिलेख संधारण (Record Keeping): शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक का प्रिंट लेकर उस पर हस्ताक्षर और सील लगाकर एक प्रति विद्यालय के रिकॉर्ड में रखेंगे और एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को देंगे।

अभ्यावेदन और शिकायत (Grievances and Complaints)

यदि किसी अभ्यर्थी को कोई समस्या है, तो उनसे प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण संचालनालय स्तर पर गठित समिति द्वारा परीक्षण करके किया जाएगा। अभ्यर्थी अपनी समस्या या अभ्यावेदन ई-मेल आईडी dpi.atithi@gmail.com पर भेज सकते हैं।

मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2026-27 के लिए जारी यह आदेश पूरी तरह से पारदर्शिता और जवाबदेही पर केंद्रित है। GFMS Portal के माध्यम से होने वाली यह भर्ती प्रक्रिया, 90% ई-अटेंडेंस का कड़ा नियम, और ‘हमारे शिक्षक’ ऐप का उपयोग यह सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा प्रणाली सुचारू रूप से चले। सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय-सीमा (Timelines) का कड़ाई से पालन करें, क्योंकि समय-सीमा समाप्त होने के बाद ज्वाइनिंग का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।


Frequently Asked Questions (FAQs)

Q1. मध्य प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अतिथि शिक्षक आमंत्रण की प्रक्रिया किस पोर्टल पर होगी?
Ans: अतिथि शिक्षक आमंत्रण की पूरी कार्यवाही ऑनलाइन माध्यम से ‘एजुकेशन पोर्टल 3.0’ (Education Portal 3.0) और ‘GFMS पोर्टल’ के माध्यम से की जाएगी। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आमंत्रण स्वीकार नहीं होगा।

Q2. री-ज्वाइनिंग (Re-joining) के लिए ई-अटेंडेंस का क्या नियम है?
Ans: DPI के आदेशानुसार, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जिन आवेदकों (अतिथि शिक्षकों) की फरवरी से अप्रैल 2026 तक की ई-अटेंडेंस 90% या 90% से अधिक है, केवल वही आवेदक सत्र 2026-27 हेतु री-ज्वाइनिंग के लिए पात्र माने जाएंगे।

Q3. अतिथि शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति (Daily Attendance) कैसे दर्ज होगी?
Ans: सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षकों की प्रतिदिन की उपस्थिति ई-गवर्नेस प्लेटफॉर्म के ऐप “हमारे शिक्षक” (Hamare Shikshak App) के माध्यम से शाला प्रारम्भ होने के निर्धारित समय पर ऑनलाइन दर्ज की जाएगी।

Q4. क्या बिना ऐप पर हाजिरी लगाए मानदेय (Salary) मिलेगा?
Ans: नहीं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दर्ज की गई ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही मानदेय जनरेट होगा। जो शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाएंगे, उन्हें उस दिन के मानदेय की पात्रता नहीं होगी।

Q5. शॉर्ट टर्म रिक्तियों (Short Term Vacancies) का सत्यापन कौन करेगा?
Ans: नियमित शिक्षकों के अवकाश या प्रशिक्षण के कारण उत्पन्न शॉर्ट टर्म रिक्तियों को संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा, और इसका सत्यापन जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) द्वारा किया जाएगा।

Q6. यदि शाला प्रभारी गलत दस्तावेजों के आधार पर ज्वाइनिंग कराता है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी?
Ans: यदि शाला प्रभारी द्वारा त्रुटिपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर उपस्थिति सत्यापित की जाती है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व शाला प्रभारी का ही होगा।

Q7. अतिथि शिक्षकों को मानदेय का भुगतान कब तक किया जाएगा?
Ans: आदेश के अनुसार, समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (BEO) प्रतिमाह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

Q8. यदि किसी अतिथि शिक्षक को कोई शिकायत या अभ्यावेदन प्रस्तुत करना हो, तो वे कहाँ संपर्क करें?
Ans: अभ्यर्थी अपनी शिकायत या अभ्यावेदन ई-मेल आईडी dpi.atithi@gmail.com पर भेज सकते हैं, जिसका निराकरण संचालनालय स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

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