E Attendance Compulsory Hamare Shikshak App: हमारे शिक्षक’ एप के माध्यम से ई-अटेंडेंस अनिवार्य

हमारे शिक्षक’ एप से ई-अटेंडेंस अनिवार्य (E Attendance Compulsory Hamare Shikshak App )

E Attendance Compulsory Hamare Shikshak App : मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने राज्य के समस्त शिक्षकों, प्राचार्यों और कर्मचारियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1/1078277/2026 (दिनांक 09 जून 2026) के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि अब ‘हमारे शिक्षक’ एप से ई-अटेंडेंस अनिवार्य है। यह आदेश राज्य की शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने और प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

क्यों ‘हमारे शिक्षक’ एप से ई-अटेंडेंस अनिवार्य है? E Attendance Compulsory Hamare Shikshak App

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु अब E Attendance Compulsory Hamare Shikshak App के माध्यम से लागू की गई है। लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक 1/1078277/2026 के अनुसार, सभी शिक्षकों के लिए E Attendance Compulsory Hamare Shikshak App द्वारा दर्ज करना अनिवार्य है। वेतन भुगतान की प्रक्रिया अब पूरी तरह से इस डिजिटल उपस्थिति से जुड़ी है। यदि आप दैनिक उपस्थिति दर्ज नहीं करते हैं, तो वेतन में कटौती हो सकती है। अतः समय पर अपनी उपस्थिति हेतु E Attendance Compulsory Hamare Shikshak App का नियमित उपयोग सुनिश्चित करें।

राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट है—शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन और कार्यकुशलता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। विभाग द्वारा निरंतर यह निर्देशित किया जा रहा है कि सभी शिक्षक अपनी दैनिक उपस्थिति के लिए डिजिटल माध्यमों का प्रयोग करें

  • ई-अटेंडेंस अनिवार्य है, क्योंकि यह एजुकेशन पोर्टल 3.0 के साथ सीधे जुड़ा हुआ है।
  • ‘हमारे शिक्षक’ एप से ई-अटेंडेंस अनिवार्य होने से शिक्षकों की उपस्थिति का वास्तविक समय डेटा उपलब्ध होगा।
  • यह सुनिश्चित करना हर शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वे प्रतिदिन समय पर एप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करें, क्योंकि अब ई-अटेंडेंस अनिवार्य है

वेतन भुगतान के लिए ‘हमारे शिक्षक’ एप की अनिवार्यता

संचालनालय के इस नवीनतम आदेश (पत्र क्रमांक 1/1078277/2026) के अनुसार, वेतन का आहरण अब पूरी तरह से ई-अटेंडेंस पर निर्भर है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ई-अटेंडेंस अनिवार्य है, क्योंकि यह ‘हमारे शिक्षक’ एप के माध्यम से ही सत्यापित की जाएगी

  • संकुल प्राचार्यों को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि वे वेतन देयक तैयार करते समय ई-अटेंडेंस के डेटा का मिलान अनिवार्य रूप से करें।
  • यदि किसी शिक्षक द्वारा ‘हमारे शिक्षक’ एप से ई-अटेंडेंस अनिवार्य रूप से नहीं लगाई गई, तो उन्हें उस दिन अनुपस्थित माना जाएगा।
  • अनुपस्थिति की स्थिति में उस दिन का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा, अतः सभी शिक्षकों को ध्यान रखना चाहिए कि ‘हमारे शिक्षक’ एप से ई-अटेंडेंस अनिवार्य है।

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बीईओ और संकुल प्राचार्यों की जवाबदेही

लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रशासनिक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा है कि उनके क्षेत्राधिकार में ‘हमारे शिक्षक’ एप से ई-अटेंडेंस अनिवार्य रूप से पूरी की जाए

  • विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (BEO) यह सुनिश्चित करेंगे कि अधीनस्थ सभी शालाओं के कर्मचारी इस प्रक्रिया का पालन करें।
  • शाला संकुल प्राचार्य को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है; यदि वे बिना ई-अटेंडेंस के वेतन आहरण करते हैं, तो उन पर कार्यवाही की जाएगी।
  • यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि ई-अटेंडेंस अनिवार्य है, और यह ‘हमारे शिक्षक’ एप के माध्यम से ही प्रभावी होगी।

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शिक्षकों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन

शिक्षक समाज राष्ट्र का निर्माता है, और अनुशासन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस डिजिटल पहल को अपनाकर हम न केवल विभाग के लक्ष्यों को पूरा करेंगे, बल्कि अपनी कार्यशैली को आधुनिक भी बनाएंगे। याद रखें, जब आप ‘हमारे शिक्षक’ एप से ई-अटेंडेंस अनिवार्य रूप से दर्ज करते हैं, तो आप अपनी कर्तव्यपरायणता का प्रमाण देते हैं

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. क्या ‘हमारे शिक्षक’ एप से ई-अटेंडेंस अनिवार्य है?

उत्तर: हाँ, लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक 1/1078277/2026 के अनुसार ‘हमारे शिक्षक’ एप से ई-अटेंडेंस अनिवार्य है।

2. अगर ई-अटेंडेंस नहीं लगाई गई तो क्या वेतन कटेगा?

उत्तर: जी हाँ, जिस दिन की ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं होगी, उस दिन शिक्षक को अनुपस्थित माना जाएगा और उस दिन का वेतन नहीं मिलेगा।

3. इस आदेश का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तर: शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, इसीलिए ई-अटेंडेंस अनिवार्य है (हमारे शिक्षक एप)

4. इसके लिए कौन सा आधिकारिक पत्र जारी हुआ है?

उत्तर: लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक 1/1078277/2026 जारी किया गया है।

5. क्या संकुल प्राचार्य की जिम्मेदारी है कि वे ई-अटेंडेंस चेक करें?

उत्तर: हाँ, संकुल प्राचार्य वेतन बिल बनाने से पहले ई-अटेंडेंस का सत्यापन करने के लिए पूरी तरह जवाबदेह हैं।

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(संदर्भ: लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश, पत्र क्रमांक 1/1078277/2026, दिनांक 09 जून 2026)

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